देहरादून | देहरादून में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET (UG) पुनर्परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत जिले के 16 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़भाड़ या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रमुख प्रतिबंध

  • परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षार्थियों को छोड़कर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
  • लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
  • किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, ईंट-पत्थर एवं विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह छूट केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रहेगी।
  • सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौराहों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • बिना अनुमति जुलूस, सार्वजनिक सभा, नारेबाजी, भ्रामक प्रचार एवं भड़काऊ भाषण आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
  • सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों और संबंधित संस्थानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों को शांत एवं सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके।

By Mukesh Juyal

संपादक, आत्ममंथन जन मुद्दों का एक पक्षकार